सुजीत कुमार मेहता हत्याकांड का पुलिस द्वारा उद्भेदन, नामजद अभियुक्त पकड़ से बाहर
अम्बा थाना कांड सं०-101 / 22 दिनांक 06.08.22 धारा 302/307/34 भा० द० वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम यादिनी सुमन कुमार पति स्व० सुजीत कुमार मेहता ग्राम दधपा बिगहा थाना कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. आकाश कुमार सिंह पिता स्व० मुन्ना सिंह 2. चुन्ना सिंह पिता विरेन्द्र सिंह दोनों ग्राम हड़िया 3. नंद किशोर पिता रामाधार सिंह ग्राम चन्दौल ढोगरा तीनों थाना अम्बा जिला-औरंगाबाद के विरुद्ध एकराय होकर मोटरसाईकिल से पिछा कर बतरे नदी पुल पर घेरकर गोली मारकर यादिनी के पति सुजीत कुमार मेहता की हत्या कर देने एवं साथ रहे चंदन कुमार को गोली मारकर जख्मी कर देने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।
कांड के उदभेदन हेतु विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया अनुसंधान के क्रम मे तकनिकी साक्ष्यों के आधार पर आप्राथमिकी अभियुक्त 1. सुभम सिंह उम्र 25 वर्ष पिता धमेन्द्र सिंह ग्राम चुल्हाई बिगहा थाना वजीरगंज जिला गया वर्तमान पता ग्राम बलरा ननिहाल सी० / ओ० बिन्दा सिंह नाना थाना हरिहरगंज जिला- पलामू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछ-ताछ किया गया तो ये स्वीकारोक्तिी बयान में अपना अपराध स्वीकार किया एवं अपराध में शामिल एवं सहयोगी अपराधकर्मियों के बारे में बताया।
इनके स्वीकारोक्तिी बयान के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त रौशन पाण्डेय 26 वर्ष पे० संजय पाण्डेय सा० फुनरहे, थाना मझियाव, जिला गढ़वा वर्तमान पता हमिदगंज, कदाखाड़ वार्ड नं० 12. थाना डालटेनगंज, जिला पलामू को डालटेनगंज से गिरफ्तार किया गया। मौके पर इनसे पूछ-पाछ करने पर ये भी अपना अपराध स्वीकार किये।
घटना में शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में बताये स्वीकारोति वयान के आधार पर ही अप्राथमिकी अभियुक्त 03. पुरूषोतम कुमार उम्र 24 वर्ष पे० भोला मेहता, 04. रंजन कुमार उम्र 24 वर्ष पे ० बैकुण्ठ मेहता , 05 ब्रजेश कुमार उम्र 24 वर्ष पे ० मदन मेहता तीनों सा० दधपा बिगहा थाना कुटुम्बा , जिला औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया।
घटना में प्रयुक्त एक स्कुटी एवं चार मोबाइल फोन गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। अभी तक अनुसंधान में हत्या के कारण मृतक सुजीत कुमार मेहता के द्वारा पूर्व में प्राथमिकी आकाश कुमार सिंह के पिता मन्ना सिंह उर्फ संजय सिंह की हत्या (अम्बा थाना काण्ड संख्य 08/14, दिनांक 23.08.2014, धारा 302/120 ( बी ) मा० द० वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मृतक सुजीत कुमार मेहता आरोपपत्रित) द्वारा कर दी गई थी।
अप्राथमिकी अभियुक्त रंजन कुमार के भाई राजू कुमार एवं अप्राथमिकी अभियुक्त पुरूषोतम कुमार के भाई रंजीत मेहता दोनों की हत्या (नवीनगर थाना काण्ड संख्या 180/13 दिनांक 22.12.2013, धारा 302/201/34 भा० द० वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मृतक सुजीत कुमार मेहता आरोपपत्रित) गोली मारकर एक साथ करने के प्रतिशोधवश किया जाना बताया गया है। घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी एवं घटना में शामिल अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।
गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त –
01. शुभम सिंह पे० धर्मेन्द्र सिंह, सा० चुलाई बिगहा थाना वजीरगंज, जिला गया वर्तमान पता ग्राम बलरा, c/o बिन्दा सिंह, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू। 02. रौशन पाण्डेय, पे० संजय पाण्डेय, ग्राम कुनरहे थाना मंझीयाव, जिला गढ़वा वर्तमान पता जिला हमिदगंज। 03. पुरूषोतम कुमार पे० भोला मेहता 04. रंजन कुमार पे० बैकुण्ठ मेहता 05. ब्रजेश कुमार पे० मदन मेहता तीनों ग्राम दधपा बिगहा थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद।
बरामदगी : –
घटना में प्रयुक्त एक स्कुटी एवं चार मोबाइल फोन आपराधिक इतिहास : – शुभम सिंह का आपराधिक इतिहास 01. हरिहरगंज थाना काण्ड संख्या 54 / 18 , दि ० 01.07.2018, धारा 341 / 342 / 323 मा० द० वि एवं SC / ST एक्ट 02. हरिहरगंज थाना काण्ड संख्या 29 / 28. दि० 03. हरिहरगंज थाना काण्ड संख्या 24/19 छापामारी दल- एस० आई० टी० टीम के सदस्य एवं जिला आसूचना इकाई के कर्मी।