गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अफसर आरबी श्रीकुमार को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है. तीस्ता को मुंबई के जुहू के उनके घर से अरेस्ट किया गया था. इस गिरफ्तारी के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों सहित पटना में भी कई सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिवाद प्रदर्शन और सभा किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta setalvad) और पूर्व IPS आरबी श्रीकुमार (RB Srikumar) को 2 जुलाई तक के लिए गुजरात पुलिस (Gujrat Police) की रिमांड पर भेज दिया गया है. गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने इन दोनों की 14 दिनों की रिमांड (Remand) मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 2 जुलाई तक के लिए रिमांड दी है. अहमदाबाद के घीकाटा स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेस 11 नंबर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी. सरकारी वकील मितेश अमीन ने बताया कि हमने कोर्ट में दलील शुरू की थी.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का गहन अध्ययन किया गया. उसके बाद हमने शिकायत पर कार्रवाई की है. हमने शिकायत में कोई डील नहीं की है. शिकायत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद दर्ज की गई है, इसलिए जांच भी तुरंत होनी चाहिए. आपको बता दें कि इसके पहले शनिवार को गुजरात एटीएस की टीम ने सीतलवाड़ को हिरासत में लिया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीतलवाड़ के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखवाई जिसके बाद एटीएस की टीम मुंबई में उनके घर पहुंच गई.