नीतीश कुमार के इस दांव को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है
बिहार कैबिनेट ने एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए मौजूदा कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है। शीतकालीन सत्र ९ नवम्बर को विधानसभा में इस पर एक विधेयक लाया जाएगा। नीतीश कुमार के इस दांव को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा, 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा।
क्या नीतीश का यह दांव प्रैक्टिकल है?
बिहार में अब आरक्षण लिमिट 75 फीसदी होने जा रही है। नीतीश सरकार 9 नवंबर को विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लेकर आएगी। रिजर्वेशन का लाभ सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिलेगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश का यह दांव प्रैक्टिकल है? क्योंकि इससे पहले अन्य राज्य भी इसी तरह की पहल कर चुके हैं।
SC ने जातिगत आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी
बता दें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए जातिगत आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी। SC के इसी फैसले के बाद कानून ही बन गया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि, साल 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया।
इससे आरक्षण की अधिकतम 50 फीसदी सीमा के बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाने का रास्ता आसान हो गया है। उसके बाद कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया और मामला तुरंत कोर्ट में पहुंचा। महाराष्ट्र में 2021 में 50 फीसदी के पार जाकर दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।